उत्तराखंड

देहरादून में जिला प्रशासन का सख्त रुख : रोड कटिंग नियम तोड़े, यूपीसीएल की अनुमति रद्द! शाम तक सड़क सुधार न हुई तो मुकदमा

देहरादून: शहर की सड़कों पर अवैध रोड कटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। आईएसबीटी क्रॉसिंग (ISBT Crossing) और सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन (पिटकुल) की टीम द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर अनुमति तत्काल निरस्त कर दी गई। जिलाधिकारी सविन बंसल के सख्त निर्देशों पर क्यूआरटी टीम ने स्थलीय जांच की, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही अनुमति प्राप्त कार्य को दिन में भी जारी रखने जैसी अनियमितताएं सामने आईं।

इससे यातायात जाम, जनता को भारी परेशानी और सुरक्षा जोखिम बढ़ गया था। उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व वाली टीम ने पाया कि 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से माजरा-लालतप्पड़ लाइन के लिए 1996 मीटर भूमिगत केबल बिछाने की सशर्त अनुमति (16 जनवरी से 15 फरवरी तक) का पालन नहीं हुआ। परियोजना समन्वय समिति द्वारा 1 जनवरी को जारी पत्र की शर्तें ठुकराई गईं।

अब जिला प्रशासन ने सभी प्रभावित स्थलों पर रोड कटिंग पूरी तरह रोक दी है। अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन), पिटकुल को आज शाम तक सड़कों का पूर्ण बहाली का आदेश दिया गया है। चेतावनी साफ है—निर्देश न माने गए तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होगा। डीएम ने शहर की सड़कों की लगातार निगरानी के लिए क्यूआरटी को हाई अलर्ट पर रखा है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो।

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